UP Driving Licence Online Apply, कैसे बनवाए: UP में ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हुआ आसान, घर बैठे करे आवेदन! Online Apply, Status: मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार, वाहन चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। यदि आप बिना लाइसेंस वाहन चलाते है तो आप पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को आसान और डिजिटल बना दिया है। अब आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। परिवहन विभाग ने आधार प्रमाणीकरण के साथ फेसलेस लर्निंग डीएल आवेदन को पूरी तरह ऑटोमेटिक कर दिया है।
ड्राइविंग लाइसेंस आपके वाहन चलाने के कौशल और यातायात नियमों की समझ को जांचता है। ड्राइविंग लाइसेंस आपको भारतीय सड़कों पर कानूनी रूप से वाहन चलाने का अधिकार देता है। यूपी सरकार ने प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नई डिजिटल प्रणाली लागू की है। इस प्रणाली के तहत, सभी संबंधित प्रक्रियाएं ऑनलाइन पूरी की जा सकती हैं। इस आर्टिकल में हम उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, फीस, और अन्य आवश्यक जानकारी शेयर करने वाले है।
Read Also: Pan 2.0 Online Apply: जानें पैन 2.0 कार्ड की पूरी जानकारी और आवेदन प्रक्रिया
UP Driving Licence Online Apply Highlights
| Article | UP Driving Licence Online Apply |
| मंत्रालय | सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय |
| सम्बंधित विभाग | परिवहन विभाग |
| लाभार्थी | उत्तर प्रदेश राज्य के नागरिक |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
| राज्य | उत्तर प्रदेश |
| वर्ष | 2024 |
| Official Website | parivahan.gov.in |
Driving Licence Uttar Pradesh के लिए पात्रता। Eligibility
उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु उम्मीदवार को निम्न पात्रता मानदंड पूरे करने होंगे:-
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- हल्के मोटर वाहन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
- 50CC से अधिक क्षमता वाले वाहन के लिए आयु 16 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- Driving License प्राप्त करने के लिए आवेदको के पास यातायात नियमों की जानकारी होनी चाहिए।
- कमर्शियल वहां हेतु लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदको की न्यूनतम आयु 20 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
UP Driving Licence Documents / आवश्यक दस्तावेज
उत्तरप्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदको के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने जरूरी है।
- आवेदन पत्र
- आधार कार्ड/ पैन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- ब्लड ग्रुप जांच रिपोर्ट
- मेडिकल सर्टिफिकेट
- फिजिकल फिटनेस फॉर्म 1 और फॉर्म 1ए
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
UP Driving Licence Fee
| क्रमांक | लाइसेंस के प्रकार | शुल्क |
|---|---|---|
| 1 | प्रत्येक वाहन श्रेणी के लिए लर्नर लाइसेंस शुल्क | ₹30 |
| 2 | स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस (स्मार्ट कार्ड) शुल्क | ₹200 |
| 3 | अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (पेपर आधारित) शुल्क | ₹500 |
| 4 | ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण (स्मार्ट कार्ड) शुल्क | ₹250 |
| 5 | प्रत्येक वाहन श्रेणी के लिए ड्राइविंग टेस्ट शुल्क | ₹50 |
UP Driving Licence कैसे बनवाए ?
उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रक्रिया
- वेबसाइट पर जाएं:
- सबसे पहले parivahan.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
- “परिवहन सेवा” के लिए दी गई लिंक पर क्लिक करें।
- Drivers/Learners License का चयन करें:
- होम पेज पर License Related Services के तहत Drivers/Learners License विकल्प पर क्लिक करें।
- होम पेज पर License Related Services के तहत Drivers/Learners License विकल्प पर क्लिक करें।
- राज्य का चयन करें:
- Drivers/Learners License पर क्लिक करने के बाद अपने राज्य (उत्तर प्रदेश/ गुजरात/ राजस्थान) का चयन करें।
- Drivers/Learners License पर क्लिक करने के बाद अपने राज्य (उत्तर प्रदेश/ गुजरात/ राजस्थान) का चयन करें।
- Apply For Learner Licence का चयन करें:
- Apply For Learner Licence ऑप्शन पर क्लिक करें।
- चरणबद्ध प्रक्रिया को पढ़ें और Continue बटन पर क्लिक करें।
- केटेगरी का चयन करें:
- यदि नया लाइसेंस चाहिए तो Applicant does not hold any Driving/Learner Licence विकल्प चुनें।
- यदि नया लाइसेंस चाहिए तो Applicant does not hold any Driving/Learner Licence विकल्प चुनें।
- ऑथेंटिकेशन का चयन करें:
- Submit via Aadhaar Authentication या Submit without Aadhaar Authentication में से विकल्प चुनें।
- Submit via Aadhaar Authentication या Submit without Aadhaar Authentication में से विकल्प चुनें।
- मोबाइल नंबर दर्ज करें:
- मोबाइल नंबर दर्ज करके Generate OTP पर क्लिक करें।
- प्राप्त OTP को भरें और Authenticate with Sarathi पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म भरें:
- व्यक्तिगत जानकारी (नाम, जन्म तिथि, पता, आदि) भरें।
- वाहन श्रेणी का चयन करें और सबमिट करें।
- डॉक्यूमेंट अपलोड करें:
- स्कैन किए हुए दस्तावेज़ अपलोड करें।
- स्कैन किए हुए दस्तावेज़ अपलोड करें।
- फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें:
- अपना फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।
- अपना फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।
- फीस का भुगतान करें:
- निर्धारित फीस का भुगतान करें और भुगतान की रसीद डाउनलोड करें।
- निर्धारित फीस का भुगतान करें और भुगतान की रसीद डाउनलोड करें।
- स्लॉट बुक करें और प्रिंट लें:
- स्लॉट बुक करें और आवेदन फॉर्म का प्रिंट निकालें।
- RTO ऑफिस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं।
- ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करें:
- लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद Apply For Driving Licence क्लिक करे।
- लर्निंग लाइसेंस नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।
- ड्राइविंग टेस्ट:
- RTO ऑफिस में ड्राइविंग टेस्ट दें।
- सफल होने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा।
UP RTO Driving Licence ऑफलाइन आवेदन कैसे करें ?
- सबसे पहले प्रादेशिक परिवहन कार्यालय से आवेदन प्रपत्र 2 प्राप्त करें या फिर इसे सारथी वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड करें।
- आवेदन फॉर्म को सही-सही भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अटैच करें।
- फॉर्म और दस्तावेज़ क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में संबंधित आधिकारिक को जमा कर दे।
- लर्निंग लाइसेंस टेस्ट शुल्क जमा करें।
- इसके पश्चात स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन पूरा कर ड्राइविंग टेस्ट स्लॉट बुक करें।
- एक महीने के भीतर प्रैक्टिकल टेस्ट में शामिल हों।
- परीक्षा पास करने पर आपका परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस आपके एड्रेस पर भेजा दिया जाएगा।
Read Also: New Suzuki v Strom 160: जाने शानदार फीचर्स, कीमत और भारत में लॉन्च डेट
UP Driving Licence Status कैसे चेक करे ?
- UP RTO ड्राइविंग लाइसेंस चेक करने के लिए सबसे पहले सारथी की आधिकारिक वेबसाइट sarathi.parivahan.gov.in पर जाएं।
- वेबसाइट ओपन होते ही आपको Application Status पर क्लिक करना है।
- क्लिक करते ही आप न्यू पेज पर redirect हो जायेंगे, वहां एप्लीकेशन नंबर दर्ज करके सबमिट कर दे।
- UP Driving Licence Application Status आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा।
FAQs
UP Driving Licence बनवाने में मिनिमम 2 से 3 सप्ताह का समय लग सकता है।
उत्तरप्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप सारथी वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। आप ऑफलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकते है।
UP Driving Licence 5 वर्ष तक वैध रहता है।
